स्थानीय प्राथमिकता को असंवैधानिक करार दिया,अब पूरी तरह मेरिट आधारित होगा प्रवेश
बिलासपुर,21 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ में पीजी मेडिकल एडमिशन के लिए बनाए गए नए नियमों पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दूसरे प्रदेश से एमबीबीएस करने वाली छत्तीसगढ़ की छात्रा डॉ. समृद्धि दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2025 के नियम 11 (अ) और 11 (ब) को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि इन नियमों के जरिए राज्य सरकार पीजी सीटों में 100 फीसदी स्थानीय संस्थागत प्राथमिकता दे रही थी, जिससे बाहर के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छत्तीसगढ़ के छात्रों को अनुचित रूप से वंचित किया जा रहा था।
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