लोक शिक्षा संचालनालय ने जारी किया निर्देश, ग्राम पंचायत-नोडल अधिकारी को 24 घंटे में रिपोर्ट सुनिश्चित करने को कहा
रायपुर,21 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Writ Petition No. 05/2025 में उठाए गए मामले पर कठोर रुख अपनाते हुए लोक शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संकुल/ग्रामीण प्रशासन को स्कूलों के आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों पर तत्काल कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, यह आदेश पशुपालन विभाग द्वारा भेजे गए पत्र (क्रमांक E-166671 एवं 153108La2-42/1802/2025/1724 दिनांक 13.11.2025) के आधार पर जारी हुआ है। आदेश के मुख्य बिंदु — स्कूलों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकताः-
स्कूल परिसर के आसपास आवारा कुत्तों की सूचना पंचायत को अनिवार्य रूप से दें…
शाला स्तर पर सभी प्रधान पाठकों/शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि यदि स्कूल के पास आवारा कुत्ते घूमते दिखें तो तुरंत ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर निकाय के नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करें।
पंचायत व शिक्षा विभाग मिलकर रोकथाम की कार्रवाई करेंगे…
ग्रामीण एवं शहरी निकायों को आदेशित किया गया है कि स्कूल में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए अवरोधक उपाय, पकड़ने की कार्रवाई और तत्काल स्थल निरीक्षण करें।
काटने की घटना पर बच्चा सीधे स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाए…
यदि किसी बच्चे को कुत्ता काटता है, तो संबंधित स्कूल को बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तत्काल चिकित्सा के लिए भेजना अनिवार्य है,देरी को गंभीर लापरवाही माना जाएगा।
अधिकारियों पर स्पष्ट चेतावनी
संचालनालय ने कहा है कि इस आदेश का पालन सुनिश्चित करना प्रत्येक जिले की जिम्मेदारी है, किसी भी प्रकार की ढिलाई पर विभागीय कार्रवाई तय होगी।
क्यों दखल दे रहा है हाईकोर्ट?
राज्य में हाल के महीनों में स्कूल के बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमले बढ़ने, एवं पंचायत-शिक्षा विभाग की निष्कि्रयता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूरे मामले पर राज्यों से जवाब मांगा था, आदेश की प्रति सभी जिला व संकुल शिक्षा अधिकारियों को भेजी गई है, साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग व पशुधन विभाग के सचिवों को भी प्रतिलिपि प्रेषित की गई है।
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