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रायपुर@शराब घोटाला….भूपेश के बेटे को राहत नहीं

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ईडी स्पेशल कोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत अर्जी खारिज की


रायपुर,27 अक्टूबर 2025। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डि्रंग केस में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोई राहत नहीं मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार 27 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब चैतन्य बघेल को रायपुर केंद्रीय जेल में ही रहना होगा। चैतन्य बघेल की ओर से यह उनकी पहली जमानत याचिका थी। इससे पहले उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, लेकिन किसी भी स्तर पर राहत नहीं मिल सकी।
17 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया था, जिसके बाद यह याचिका विशेष अदालत में दायर की गई थी। चैतन्य बघेल मनी लॉन्डि्रंग केस में 18 जुलाई 2025 से जेल में हैं।
24 अक्टूबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
24 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है। अदालत ने कहा कि चैतन्य बघेल की रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।
चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले- ईडी
दरअसल, शराब घोटाला और मनी लॉन्डि्रंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया। ईडी के मुताबिक चैतन्य बघेल ने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फर्जी निवेश दिखाया है। साथ ही सिंडिकेट के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग (हेराफेरी) की गई है।
चैतन्य पर कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध
चैतन्य के वकीलों ने अदालत में इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 18 जुलाई को ईडी ने उनके भिलाई स्थित घर से जन्मदिन के दिन उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार, कुल घोटाले में करीब 1,000 करोड़ रुपये को विभिन्न चैनलों के जरिए सफेद किया गया है।


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