कोरबा,22 फरवरी 2022(घटती-घटना)। नगर निगम की बिना अनुमति के शासकीय भूमि, विद्युत पोल एवं सार्वजनिक स्थानों पर बांस बल्ली व अन्य संसाधनों के माध्यम से अवैध रूप से विज्ञापन बोर्ड, पोस्टर आदि लगाने पर नगर निगम कोरबा द्वारा संबंधित के विरुद्ध अर्थदंड आरोपित करते हुए, नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने सर्व संबंधितों से अपील करते हुए कहा है कि ,वे बिना अनुमति विज्ञापन बोर्ड आदि न लगाएं तथा लगाए गए अवैध प्रदर्शनों को 07 दिवस के भीतर हटा लेवें। यहाँ उल्लेखनीय है कि, नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत आम नागरिकों तथा विभिन्न संस्थानों, प्रतिष्ठानों, व्यापारी बंधुओं आदि के द्वारा निगम की अनुमति के बगैर शासकीय भूमि, विद्युत पोल एवं सार्वजनिक स्थानों पर बांस बल्ली व अन्य संसाधनों के माध्यम से अवैध विज्ञापन का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उप-विधियाँ 2012 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने सर्व संबंधितों से अपील करते हुए कहा है कि, वे निगम की अनुमति के बगैर शासकीय भूमि, विद्युत पोल व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बांस बल्ली एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से अवैध विज्ञापन का प्रदर्शन न करें, वहीं वर्तमान में शहर के जिन स्थानों पर बांस बल्ली लगाकर अवैध प्रदर्शन किया गया है, उसे 07 दिवस के भीतर हटा लेवें अन्यथा निगम द्वारा अर्थदंड आरोपित करते हुए संबंधितों के विरूद्ध नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
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