नई दिल्ली@अब बैंकों को एक ही दिन में क्लियर करना होगा चेक

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नई दिल्ली 03 अक्टूबर 2025 (ए)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबी आई) ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 4अक्टूबर से सभी बैंकों को चेक एक ही दिन में क्लियर करना अनिवार्य होगा। इस कदम से चेक के माध्यम से भुगतान करना तेज और आसान हो जाएगा। वर्तमान में चेक क्लियर होने में एक से दो दिन लगते हैं। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि 4 अक्टूबर से चेक उसी दिन क्लियर होंगे। नई व्यवस्था के तहत चेक जमा करने पर कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे। बैंकों ने ग्राहकों से पर्याप्त बैलेंस बनाए रखने और चेक विवरण सही-सही भरने का अनुरोध किया है, ताकि बाउंस या अस्वीकृति से बचा जा सके। आरबीआई ने बताया कि यह सिस्टम दो चरणों में लागू होगा। पहला चरण 4 अक्टूबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक और दूसरा चरण 3 जनवरी के बाद। सिस्टम के तहत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चेक पेश किए जाएंगे। चेक प्राप्त करने वाली बैंक इसे स्कैन कर क्लियरिंग हाउस को भेजेगी, जो चेक की इमेज राशि अदा करने वाली बैंक को भेजेगा। उसके बाद सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक राशि अदा करने वाली बैंक को चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक कॉन्फर्मेशन देना होगा। हर चेक का एक आइटम एक्सपायरी टाइम तय होगा, जिसके भीतर कॉन्फर्मेशन अनिवार्य है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों ने पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करने का भी आग्रह किया है। इसके तहत 50,000 रुपए से अधिक के चेक के लिए खाता संख्या, चेक संख्या, तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम बैंक को कम से कम 24 कार्य घंटे पहले बताना होगा। चेक प्रस्तुत करते समय बैंक इन विवरणों की पुष्टि करेगा; अगर सब सही होगा तो चेक क्लियर होगा, अन्यथा चेक जारीकर्ता को विवरण दोबारा जमा करना होगा।


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