हाईकोर्ट ने खेल सचिव और खेल संचालक को नियमानुसार निर्णय लेने का दिया आदेश
बिलासपुर,23 अगस्त 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य खेल पुरस्कारों के चयन प्रक्रिया में नियमों के अनुरूप निर्णय लेने का आदेश जारी किया है। दरअसल,चयन प्रक्रिया को लेकर कराते प्रशिक्षक मुरलीधर भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। जिसमें कहा गया है कि खेल सचिव और खेल संचालक याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर नियमों के अनुरूप निर्णय लें। कराते प्रशिक्षक ने चयन प्रक्रिया को लेकर आरोप लगाते हुए याचिका लगाई थी। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार किसी आवेदक ने खेल पुरस्कारों के चयन में गड़बड़ी का मामला हाईकोर्ट में उठाया है। वर्ष 2021-22 के लिए घोषित वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए मुरलीधर भारद्वाज ने आवेदन किया था, लेकिन उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग ने गलत आधार पर उनके आवेदन को खारिज कर दिया, जबकि उसी श्रेणी में अन्य सरकारी सेवकों दुर्गा यादव (हेड मास्टर) और इतवारी राज (पुलिस विभाग) को पुरस्कार दिए जा चुके हैं।
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