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रायपुर@ हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में सिर्फ एनसीईआरटी किताबों की अनिवार्यता का आदेश रद्द किया

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रायपुर,03 अगस्त 2025 (ए)।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें निजी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक केवल एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य किया गया था। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूल अब पहली से आठवीं कक्षा तक निजी प्रकाशकों की किताबों का उपयोग ‘पूरक अध्ययन सामग्री’ के रूप में कर सकते हैं।


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