कोर्ट ने खारिज की जेल प्रशासन की अर्जी
रायपुर,31 जुलाई 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला लेवी घोटाले में आरोपी कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को अब रायपुर सेंट्रल जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। जेल प्रशासन की ओर से दायर याचिका को एसीबी-ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है।
सूर्यकांत तिवारी फिलहाल मनी लॉन्डि्रंग और भ्रष्टाचार के आरोपों में रायपुर जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। कोर्ट के फैसले के बाद वह अब वहीं पर रहेंगे।
जेल प्रशासन क्यों चाहता था शिफ्टकरना?
20 जुलाई 2025 को जेल प्रशासन की एक टीम ने सूर्यकांत तिवारी के बैरक की जांच की थी। इस दौरान उसने जांच में सहयोग नहीं किया और जेलकर्मियों से दुर्व्यवहार किया। इस व्यवहार को देखते हुए जेल प्रशासन ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि सूर्यकांत को किसी दूसरी जेल में भेजा जाए, क्योंकि वह अराजकता फैलाने और अन्य कैदियों पर गलत असर डालने की कोशिश करता है।कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि किसी बंदी को तब तक शिफ्ट नहीं किया जा सकता,जब तक उसका व्यवहार जेल मैनुअल के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में न आता हो या जेल की सुरक्षा को खतरा न हो। कोर्ट ने जेल प्रशासन की दलीलों को अपर्याप्त मानते हुए अर्जी खारिज कर दी।
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