बिलासपुर,25 जुलाई 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि केवल डिप्लोमा धारकों को पात्र मानना गलत है। इसके साथ ही अब बी.फार्मा और उससे ऊपर की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती प्रक्रिया में मौका मिलेगा। यह फैसला फार्मासिस्ट भर्ती की पात्रता को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है। याचिकाकर्ता राहुल वर्मी और अन्य की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया ने दलीलें रखीं। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम राहत देते हुए व्यापम को निर्देशित किया है कि वह नया पोर्टल खोले और 25 जुलाई शाम 5 बजे तक फिर से सभी पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन ले। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सभी पात्र अभ्यर्थियों पर लागू होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह विज्ञापन, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से इस आदेश की जानकारी सभी तक पहुंचाए ताकि कोई भी योग्य उम्मीदवार छूट न जाए।
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