बिलासपुर,24 जुलाई2025 (ए)। हिरासत में लिए गए युवक की मौत के मामले में टीआई,दो आरक्षक एवं एक सैनिक को जस्टिस संजय के अग्रवाल एवं जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डीबी ने गैरइरादतन हत्या का दोषी पाया है। कोर्ट ने आरोपियों को निचली अदालत से सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को 10 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जांजगीर-चांपा जिले के मुलमुला थाने की पुलिस को 17-9-2016 को देवेंद्र कुमार साहू ऑपरेटर, सीएसपीडीसीएल, विद्युत उपकेंद्र, नरियरा ने सूचना दी कि सतीश नोरगे निवासी ग्राम नरियरा, उपकेंद्र नरियरा में शराब पीकर उपद्रव कर रहा है। जिसे रोज़नामचा में दर्ज किया गया। इसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी जे.एस. राजपूत कांस्टेबल दिलहरन मिरी और सुनील ध्रुव को साथ लेकर उप-स्टेशन नरियरा पहुँचे। उन्होंने देखा कि सतीश नोरगे नशे की हालत में है और उसके मुँह से शराब की अत्यधिक गंध आ रही है।
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