कोर्ट में शिकायत के आदेश,कई अफसरों की फंसेगी गर्दन
रायपुर,22 जुलाई 2025 (ए)। नया रायपुर के सेंध और झांझ जलाशय की रिपोर्ट में गंभीर अनियमिततायें पाए जाने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी ने अध्यक्ष जिला वेटलैंड संरक्षण समिति रायपुर को दोनों जलाशयों में प्रतिबंधित कार्य करवाने के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत सक्षम न्यायालय में शिकायत/परिवाद दायर करने के निर्देश दिए हैं। जिला वेटलैंड संरक्षण समिति के अध्यक्ष,जिला कलेक्टर होते हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत कोर्ट में शिकायत/परिवाद दर्ज कराने के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। गौरतलब है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत 5 वर्ष की सजा या रुपए 1 तक लाख का फाइन या दोनों का प्रावधान है। सेंध और झांझ जलाशय में नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क़ानून का उलंघन कर करोडों के कार्य करवाए हैं।
वेटलैंड प्राधिकरण ने रायपुर के ईएनटी विशेषज्ञ एंव सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. राकेश गुप्ता के पत्र का हवाला देते हुए आदेश में लिखा है कि कलेक्टर रायपुर द्वारा दिनाक 02.05.2025 को दी गई जांच रिपोर्ट के गहन अवलोकन एवं परिशीलन से स्पष्ट है कि सेंध और झांझ जलाशय में पाथवे निर्माण, चौपाटी एवं अन्य गतिविधियों वेटलैंड रूल्स और मार्गदर्शिका के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियों की है जो की दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur