शासन ने समय मांगा तो कोर्ट ने कहा तब तक वर्तमान में अनुमति लेने की गाइडलाइंस रहेगी लागू
बिलासपुर,21 जुलाई 2025 (ए)। सड़कों पर त्योहारी सीजन में बिना अनुमति के पंडाल और स्वागत द्वार इत्यादि लगाने को लेकर दायर की गई याचिका की सुनवाई आज मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की युगल पीठ में हुई। शासन की तरफ से कोर्ट से अतिरिक्त समय यह कहकर मांगा गया कि नई गाइडलाइंस कई विभागों के सहयोग से बनाई जा रही है, जिसमें कुछ समय लगेगा। कोर्ट ने आदेशित किया कि जब तक नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती तब तक वर्तमान में अनुमति लेने की गाइडलाइंस लागू रहेगी।
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