बिलासपुर,19 जून 2025 (ए)। एक महत्वपूर्ण निर्णय में हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई महिला बालिग है और उसने लंबे समय तक युवक को पति मानकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने रायगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट के दोषसिद्धि आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया।c
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