राजा मुखर्जी-
कोरबा 26 सितम्बर 2021 (घटती-घटना)। नगर सरकार यानी मेयर की जाति प्रमाण पत्र को फर्जी करार देने की याचिका पर सुनवाई टल गई । जिला सत्र न्यायालय सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाते हुए अगले महीने की 25 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है।दरअसल मामला मेयर चुनाव का हैं, निगम की सत्ता में काबिज राज किशोर प्रसाद ने पिछला नगर पालिक निगम का चुनाव ओबीसी के लिए आरक्षित सीट से लड़ा था। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग से ही महापौर चुने गए हैं। महापौर को पूर्व में अन्य राज्य से जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था लेकिन छत्तीसगढ़ में उसके अमान्य होने के कारण आनन-फानन में छत्तीसगढ़ से जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया था। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक चावलानी का कहना है कि महापौर को छत्तीसगढ़ से जारी जाति प्रमाण पत्र अवैधानिक है। लगभग 2 साल के बाद शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में उनके बाद पर सुनवाई हुई और उसे पहले ही खारिज किया जा चुका है। हालाकी भाजपा की महापौर प्रत्याशी सुश्री रितु चौरसिया की ओर से प्रस्तुत एक अन्य वाद अभी भी जिला एवं सत्र न्यायालय में लंबित है। इस मामले में जवाब के लिए तिथि निर्धारित किए जाने की जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। शनिवार को जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए अगले 25 अक्टूबर की तारीख को मुकर्रर किया गया ।
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