रायपुर,13 मई 2025। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाले मामले में आरोपी अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान की है। हालांकि, अभी उन्हें जेल से रिहाई नहीं मिल पाएगी, क्योंकि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर के तहत अरविंद सिंह की न्यायिक हिरासत जारी रहेगी। अरविंद सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने की। दोनों ने अदालत के समक्ष जमानत के पक्ष में विस्तृत दलीलें पेश कीं।
