सबूत नहीं होने पर हाईकोर्ट का फैसला
बिलासपुर,19 अप्रैल 2025 (ए)।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के 11 कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करते हुए सभी को फिर से नौकरी में बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिकायत की जांच एकतरफा थी और कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। पूरा मामला साल 2014 में हुई भर्ती से जुड़ा है, जब बैंक ने 110 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।
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