बिलासपुर,08 अप्रैल 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिम्स में गलत इंजेक्शन के चलते हुए गर्भपात के मामले को लेकर सोमवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच इसे स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के तहत सुनवाई कर रही है। अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने कलेक्टर की ओर से गठित समिति की एक जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के अनुसार, गर्भवती महिला को पहले से ही कई चिकित्सकीय जटिलताएं थीं और गर्भपात का कारण कोई दवा या इंजेक्शन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी पूर्व स्थितियां थीं।
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