बिलासपुर ,04 मार्च 2025 (ए)। हाईकोर्ट ने बिलासपुर शहर के प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर डीएसपी ट्रैफिक से शपथपत्र पर जवाब मांगा। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए पलटी एंबुलेंस के मामले में हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। अदालत ने पूछा है कि शहर में ट्रैफिक सुधार कब तक होगा। अगली सुनवाई अब अप्रैल माह में होगी।
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