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बिलासपुर,@पुलिस जांच में कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो सीबीआई को सौंपा जा सकता है केस

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यस बैंक से जुड़े 165 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन के मामले
बिलासपुर,02 मार्च 2025 (ए)। दुर्ग के यस बैंक से जुड़े 165 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अदालत ने राज्य पुलिस को मामले की जांच के लिए काफी समय दे दिया है। अब इस केस की अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2025 को होगी।
इस मामले में प्रभुनाथ मिश्रा की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने सुनवाई की। इस मामले में यस बैंक पर पुलिस जांच में सहयोग न करने के आरोप लगे थे, लेकिन बैंक की ओर से पेश वकील सौम्या शर्मा ने बताया कि बैंक ने सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए हैं। बैंक ने संबंधित खातों की जानकारी पुलिस को सौंपने के लिए समय मांगा था। अब एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल एन. भारत ने अदालत को सूचित किया कि यस बैंक ने 22 फरवरी को 346 बैंक खातों का पूरा विवरण राज्य पुलिस को सौंप दिया है। कोर्ट ने राज्य पुलिस को इन खातों की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही, अदालत ने साफ किया कि अगर राज्य पुलिस इस मामले में कोई ठोस निष्कर्ष तक नहं पहुंच पाती है, तो इसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी जा सकती है।अब राज्य पुलिस को 21 अप्रैल 2025 तक इस मामले में प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। पुलिस को यह स्पष्ट करना होगा कि 13.36 करोड़ रुपये किन खातों से ट्रांसफर हुए और किसके खाते में गए।


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