Breaking News

चंडीगढ़@ पति को हिजड़ा कहना मानसिक क्रूरता के बराबर

Share

चंडीगढ़,23 अक्टूबर 2024 (ए)। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक पारिवारिक अदालत द्वारा एक व्यक्ति के पक्ष में दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि पति को ‘हिजड़ा’ कहना मानसिक क्रूरता के बराबर है। जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की बेंच ने इस साल जुलाई में एक फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दिए गए तलाक के खिलाफ एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा, ‘यदि फैमिली कोर्ट द्वारा दर्ज निष्कर्षों की जांच सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मद्देनजर की जाए तो यह बात सामने आती है कि अपीलकर्ता पत्नी के कृत्य और आचरण क्रूरता के समान हैं।’


Share

Check Also

कोलकाता@पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Share कोलकाता,04 जून 2026। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी …

Leave a Reply