कोर्ट ने वर्तमान ठेकेदार को नहीं दी राहत
बिलासपुर,03 अक्टूबर 2024(ए)। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में वाहन पार्किंग प्रबंधन के लिए नई ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता मेसर्स अंजनेय इंटरप्राइजेज के संचालक संतोष तिवारी ने कोविड-19 रियायती सहायता योजना के तहत राहत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसके दावे को खारिज कर दिया।
तिवारी ने कोर्ट में यह भी कहा कि उन्हें इस राहत योजना से बाहर रखना एक मनमाना और भेदभावपूर्ण निर्णय था, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण व्यवहार बताया और कोर्ट से इस निर्णय को रद्द करने की अपील की।
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