कोरबा 10 जनवरी 2022 (घटती-घटना)। जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने जिला प्रशासन ने आगामी आदेश पर्यंत समस्त सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है यहां तक की शादी एवं दशगात्र जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए जिला प्रशासन(एसडीएम ) से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी,इन आयोजनों के लिए भी सीमित संख्या (आयोजन स्थल की क्षमता की एक तिहाई व अधिकतम 200) निर्धारित की गई है। बावजूद इसके लोग नियम तोड़कर कोरोना संक्रमण बढ़ाने आमादा है ढ्ढकुछ इसी तरह का मामला दर्री क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 48 सुमेधा में देखने को मिला ,जहां परमेश्वर साहू नामक व्यक्ति अपनी पुत्री का जन्मदिन आयोजन बड़े पैमाने पर आयोजित कर रहा था। ना केवल पार्टी की तैयारी थी बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए डीजे भी बुला लिया गया था ।मीडिया के जरिए जैसे ही यह बात प्रभारी तहसीलदार सोनू अग्रवाल तक पहुंची ,
तहसीलदार एवं नगर निगम जोन कमिश्नर दर्री अरुण शर्मा के साथ दलबल सहित पार्टी शुरू होने से पहले ही शाम 6:00 बजे पहुंच गए , जहां बड़े स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी थी सैकड़ों लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा था, पुलिस के साथ पहुंचे अधिकारियों को देख परिजनों में हड़कंप मच गया ,परिजनों ने जानकारी ना होने की बात कह कर कार्यवाही नहीं किए जाने का आग्रह किया । लेकिन प्रभारी तहसीलदार ने 6 जनवरी को जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने जारी आदेशों का पालन करना होगा । जन्मदिन,सालगिरह, पिकनिक,छठ्ठी जैसे समस्त आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जा चुका है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2500 पठित एपिडेमिक डिसीज एकता 18 सो 97 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने डीजे संचालक पर 1 हजार का अर्थदंड लगाकर वापस कर तत्काल आयोजन पर रोक लगा दिया।प्रभारी तहसीलदार सोनू अग्रवाल ने कहढ्ढ के लोगों को कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस तरह के आयोजनों को अभी टाल देना चाहिए।
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