अब एक व्यक्ति को मिलेगा सिर्फ एक ही बॉटल
रायपुर,06 अप्रैल 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब बिक्री पर काबू पाने के लिए आबकारी विभाग ने नये नियम लागू किए है। नये नियम के तहत अब शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति एक बार में देशी या अंग्रेजी शराब या फिर बियर की एक बोतल ही खरीद पाएगा।
वहीं दूसरी बार शराब खरीदने के लिए उसे दूसरी दुकान जाना होगा या फिर करीब एक-दो घंटे के बाद वह उसी दुकान में जाकर शराब ले पाएगा।
कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार की ओर से शराब का दाम बढ़ा दिया गया है। अब शराब के नियम में भी बदलाव कर दिया गया है।
गौरतलब हो कि इससे पहले किसी भी शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति एक बार में 4 बोतल यानि 16 पौव्वा तक खरीदने का नियम था। लेकिन अब नये नियम के तहत शराब खरीदने की सीमा कम कर दी गई है। नियम में यह बदलाव का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेशभर के सभी स्थानों में हो रही अवैध शराब व बियर की बिक्री पर लगाम लगाया जा सके। वहीं प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों में ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अद्धी व पौवा खरीदने वालों को राहत दी गई है।
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