नई दिल्ली, 02 अप्रैल 2024 (ए)। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के कुछ सप्ताह बाद, चुनावी बॉन्ड पर भारतीय स्टेट बैंक ने आरटीआई के तहत पूछे गए एक सवाल का जवाब देने इनकार कर दिया है। दरअसल सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत एक दायर याचिका में भारतीय स्टेट बैंक से उन दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी मांगी गई थी जो उसने इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने और उसे भुनाने को लेकर अपनी शाखाओं को जारी किए थे।
आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने याचिका दायर की थी। इसमें सूचना का अधिकार के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लिए बैंक द्वारा निर्धारित एसओपी के बारे में जानकारी मांगी गई थी।
एसबीआई के डिप्टी जनरल मैनेजर एम कन्ना बाबू द्वारा 30 मार्च को दिए गए जवाब में बैंक ने कहा है कि एसओपी आंतरिक दिशानिर्देश थे और उनसे संबंधित जानकारी को आरटीआई कानून की धारा 8(1)(डी) के तहत जारी करने से छूट दी गई है। हालांकि याचिकाकर्ता ने एक बयान में कहा है कि बैंक द्वारा जानकारी देने से इनकार करने के फैसले को अपील में चुनौती दी जाएगी।
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