बिलासपुर,06 मार्च 2024 (ए)। थाने के भीतर प्रताड़ना के एक मामले को लेकर दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने और चालू रहे, इसका ध्यान रखने का निर्देश दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक रायगढ़ के शशिभूषण के खिलाफ कोतरा रोड थाने में नौकरी के नाम से चार लोगों से 50-50 हजार रुपये की ठगी की शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि पुलिस ने बिना जांच उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया। उसे खिलाफ गलत तरीके से एफ आईआर दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस ने थाने में बुलाकर उसके व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की और एक लाख रुपये की मांग की। मारपीट की शिकायत पुलिस अधीक्षक रायगढ़ से की गई, उन्होंने डीएसपी को जांच का निर्देश दिया लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।
पुलिस अधिकारी ने कैमरा खराब होने की दी दलील
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट को जांच अधिकारी डीएसपी ने बताया कि थाने का सीसीटीवी कैमरा खराब था। इस कारण आरोपी और उसकी पत्नी के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई।
कैमरों की नियमित
मॉनिटरिंग हो’
याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की डिवीजन बेंच ने आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि जिन थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं, उनमें जल्द से जल्द यह काम पूरा किया जाए। साथ ही सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए।
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