बैकुण्ठपुर,@कलेक्टर एवं एसपी कोरिया के निर्देशानुसार कटगोडी¸,सोनहत व अकलासरई स्कूल के छात्रों ने जाना यातायात नियम

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बैकुण्ठपुर,28 फरवरी 2024 (घटती-घटना)। राज्य सरकार के मंसानुरूप विद्यालयों में अध्यनरत छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी प्रदान किया जाना है जिसके तहत कलेक्टर कोरिया विनय कुमार लंगेह एवं पुलिस अधीक्षक कोरिया सूरज सिंह परिहार के निर्देशानुसार,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक श्याम मधुकर के मार्गदर्शन, जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया जितेंद्र गुप्ता, डीएमसी समग्र शिक्षा डॉ. संजय सिंह, बीआरसी सोनहत एरोन बखला की पहल पर यातायात पुलिस जागरूकता अभियान को लेकर मंगलवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनहत व एकलव्य आवासीय विद्यालय सोनहत एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकलासरई, बुधवार को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय कटगोड़ी के छात्रों को लांस नायक महेश मिश्रा द्वारा यातायात नियमों, संकेतों एवं चिन्हों, महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, पॉक्सो अधिनियम, साइबर अपराध, मानव व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। नाबालिग छात्रों को वाहन न चलाने की समझाइश दी गई साथ ही 18 वर्ष से ऊपर की आयु होने पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद ही वाहन चलाने के लिए कहा गया। यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई छात्रों व विद्यालयीन स्टाफ के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उार दिया गया, छात्राओं को भविष्य में यातायात नियमों का उल्लंघन ना करने के लिए संकल्पित किया गया साथ ही पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब देने वालों को पुरस्कृत किया गया। उक्त जागरूकता अभियान के दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी अरविंद सिंह, खंड स्त्रोत समन्वयक एरोन लकडा¸, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य देवदा सिंह, वीरेंद्र तिवारी, सुखलाल राजवाड़े,सैनिक राजेश खलखो सहित विद्यालयीन स्टाफ एवं काफी संख्या में छात्र- छात्रा उपस्थित रहे। महेश मिश्रा ने यातायात के अनिवार्य की जानकारी दी- यातायात लांस नायक महेश मिश्रा द्वारा यातायात के अनिवार्य, चेतावनी एवं सूचनात्मक चिन्हों की जानकारी के साथ यातायात संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए चौराहा पार करने का नियम, ट्रैफिक सिग्नल लाइट, हाथों के संकेतों के माध्यम से यातायात व्यवस्था का संचालन, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता, दो पहिया वाहन में तीन सवारी ना चलना, वाहन चलाते समय मादक द्रव्यों का सेवन ना करना, तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन ना चलाना, प्रेशर हॉर्न का उपयोग ना करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने, ज़ेब्रा क्रॉसिंग रेलवे क्रॉसिंग, गुड समेरिटन, लाइसेंस बनवाने के नियम, दुर्घटना के कारण, दुर्घटना घटित होने पर चालक के कर्तव्य, सड़क सुरक्षा मितान, सड़क पर वाहन चलाने का सही तरीका, मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराएं व उसमें निर्धारित जुर्माने की राशि से संबंधित जानकारी प्रदान की गई एवं जीवन में यातायात नियमों के पालन करने की शपथ दिलाई गई।


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