रायपुर,24 दिसंबर २०२३ (ए)। अब पान मसाला बनाने व पैकिंग करने वालों के लिए फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। एफएसएसएआई ने सभी राज्य सरकारों को आदेश जारी करके किए गए संशोधन का पालन कराने का निर्देश दिया है। सरकार ने पान मसाला के लिए नए लेबलिंग और डिस्प्ले नियम जारी किए हैं। अब पान मसाला ब्रांड नाम के ठीक नीचे अगले हिस्से में चेतावनी लिखनी होगी। नए नियम के मुताबिक, 50 प्रतिशत हिस्से पर ‘पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है’ प्रमुखता से लिखना होगा. एफएसएसएआई ने नया नियम लागू कर दिया है। बीते छह माह पहले आदेश दिया गया था। जिसके बाद कंपनियों ने छह माह का समय मांगा था। कंपनियों का तर्क था कि पैकेट छप चुके हैं, इसलिए उन्हें समय दिया जाए।
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