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रायपुर@आईपीएस रतन लाल डांगी सस्पेंड

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रायपुर,26 मार्च 2026। साय सरकार ने आईपीएस रतन लाल डांगी को सस्पेंड कर दिया है। गृह विभाग से जारी निलंबन आदेश में लिखा है कि भापुसे रतन लाल डांगी,भापुसे (2003) द्वारा पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारी के गरिमापूर्ण पद पर पदस्थ रहते हुए, पद के अनुरूप आचरण का प्रदर्शन न करते हुए अशोभनीय एवं नैतिकता के प्रतिकूल आचरण प्रदर्शित करना,अपने पद के प्रभाव का दुरूपयोग करना तथा स्थापित सांस्कृतिक मानकों का उल्लंघन करने से अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के नियम 3 ( 1-क) (i) एवं नियम (2 -ख) (1-ii) नियम 17-क (दो) का उल्लंघन करना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है।
रतन लाल डांगी का उक्त कृत्य इलेक्ट्रानिक एवं सोशल मिडिया में प्रसारित एवं प्रचारित हुआ है, जिसके कारण सामान्य जनमानस एवं समाज में पुलिस की छवि धूमिल हुई। ऊपर लिखे अनुसार अनैतिक कृत्य के लिए रतन लाल डांगी, भापुसे व्यक्तिगत स्तर पर पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, ऐसा प्रतीत होता है। जिसके कारण उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। अतः राज्य शासन एतद् द्वारा रतन लाल डांगी, भापुसे (2003) पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर को अखिल भारतीय सेवा ( अनुशासन तथा अपील) नियम 1969 के नियम 3 (1) (ड्ड) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में रतन लाल डांगी, भापुसे (2003) का मुख्यालय,पुलिस मुख्यालय,नवा रायपुर रहेगा। निलंबन अवधि में रतन लाल डांगी,भापुसे (2003) को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा वे निलंबन अवधि में सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।


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