-संवाददाता-
बलरामपुर,23 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।
विकासखण्ड बलरामपुर शासकीय प्राथमिक शाला फतेहपुर के सहायक शिक्षक (एलबी) श्री अशोक कुमार यादव,जिनको विशेष गणन पुनरीक्षण (एसाईआर) हेतु गणना पत्रक का वितरण एवं संग्रहण कार्य किये जाने हेतु अविहित अधिकारी के रूप में मतदान केन्द्र क्रमांक-237 फतेहपुर में कार्य किये जाने हेतु आदेशित किया गया है प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार अविहित अधिकारी द्वारा (एसाईआर) के कार्य में रूचि नहीं लेना व कार्य में लापरवाही बरतना, सक्षम अधिकारी से बिना अवकाश स्वीकृत कराये कार्य पर अनुपस्थित रहना एवं निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं करना पाया गया है। श्री अशोक कुमार यादव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के सर्वथा विपरीत है। जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा श्री अशोक कुमार यादव को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री अशोक कुमार यादव का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर में निर्धारित किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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