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रायपुर@सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाई हाई कोर्ट ने,25 साल के अनुभव की शर्त को बताया जायज

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रायपुर,12 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पदों की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक को हाई कोर्ट ने हटा दिया है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि सर्च कमेटी द्वारा तय 25 वर्ष का अनुभव और 65 वर्ष से कम आयु की पात्रता शर्त वैध और तार्किक है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आया फैसला : यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देशभर में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में खाली पड़े आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति को लेकर अलग-अलग राज्यों को निर्देश दिए थे।सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को 4 हफ्तों के भीतर अंतिम निपटारा करने के आदेश दिए थे। इसके बाद हाई कोर्ट में 11 नवंबर को सुनवाई हुई जिसके बाद सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की राह खोल दी गई। नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग वाली 5 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई के बाद यह फैसला आया। इनमें याचिकाकर्ता अनिल तिवारी, राजेन्द्र कुमार पाध्ये और डॉ. दिनेश्वर प्रसाद सोनी सहित अन्य आवेदक थे। छत्तीसगढ़ में सूचना आयुक्तों के पदों के लिए आवेदनकर्ताओं ने पात्रता शर्तों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने सर्च कमेटी के नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में 25 साल अनुभव और 65 वर्ष आयु सीमा तय किए जाने की गलत बताया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि चयन प्रक्रिया के बीच में नियम बदले गए। इस पर न्यायालय ने कहा कि सर्च कमेटी द्वारा 25 वर्ष अनुभव की पात्रता तय करना संवेदनशील पदों की प्रकृति के अनुसार उचित और तार्किक है। यह चयन प्रक्रिया के बीच ‘रूल ऑफ गेम्स’ बदलना नहीं, बल्कि आवेदनों की छंटनी के लिए अपनाया गया व्यावहारिक तरीका है।
भर्ती प्रक्रिया के बीच में मानदंड बदले जाने का आरोप
यह मामला उस समय सामने आया जब राज्य सरकार ने सूचना आयुक्तों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पात्रता मानदंड बीच में बदले गए। हालांकि, राज्य का कहना था कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सर्च कमेटी द्वारा लिया गया है।


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