शिक्षक संघ ने वित्तीय लाभ देने की मांग की…
बिलासपुर,07 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र अग्रवाल ने प्राचार्य प्रमोशन के खिलाफ टीचर की याचिका को खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद अब प्रदेश के 1478 व्याख्याताओं के प्राचार्य बनने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, प्रमोशन से असंतुष्ट शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके चलते प्रमोशन के बाद पोस्टिंग रोक दी गई थी। इस फैसले के इंतजार में 126 व्याख्याता बिना प्राचार्य पोस्टिंग के ही रिटायर हो गए। अब शिक्षक संघ ने रिटायर साथियों को भी वित्तीय लाभ देने की मांग की है। बता दें, कि राज्य शासन के ई-संवर्ग के व्याख्याताओं को प्राचार्य प्रमोशन देने की प्रक्रिया शुरू की थी। वरिष्ठता सूची का परीक्षण के बाद 30 अप्रैल को शासन के बनाए गए नियम के अनुसार 1478 प्राचार्य की पदोन्नति सूची जारी की गई। लेकिन, प्राचार्य पदोन्नति फोरम के साथ ही शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर पदोन्नति आदेश को चुनौती दी। इसमें बताया गया है कि,पहले कोर्ट के आदेश के बावजूद कई शिक्षकों को प्राचार्य पद पर प्रमोशन देकर ज्वाइन करा दिया गया है। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि, यह न्यायालय की अवमानना का मामला है। आगामी आदेश तक की गई सभी ज्वाइनिंग को अमान्य कर दिया। फैसला आने के बाद एसोसिएशन ने 6 माह से रुके पोस्टिंग प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की मांग की है।
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