-संवाददाता-
कोरिया पटना,06 नवंबर 2025 (घटती-घटना)। तहसीलदार पटना ने ग्राम पंचायत चिरगुड़ा में सड़क भूमि पर अनाधिकृत निर्माण की शिकायत पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है, यह आदेश न्यायालय तहसीलदार, पटना, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) द्वारा 06 नवंबर 2025 को क्रमांक 3076/ वाचक/2025 के तहत जारी किया गया है।
सड़क पर निर्माण से दुर्घटना की आशंका
मामला ग्राम चिरगुड़ा के दरीडांड क्षेत्र से जुड़ा है, जहाँ सरपंच द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कहा गया कि पंचायत निधि से बनी सड़क पर स्थानीय निवासी द्वारा जबरन कमरा निर्माण कराया जा रहा है, आवेदन में उल्लेख है कि निर्माण कार्य के कारण सड़क अत्यंत संकरी हो गई है, जिससे भविष्य में दुर्घटना की आशंका है। साथ ही,संबंधित व्यक्ति द्वारा शासकीय बोर को अपने अधिकार में लेने का भी प्रयास किया जा रहा है।
तहसीलदार ने रोका निर्माण कार्य
तहसीलदार पटना ने सरपंच के आवेदन से सहमति जताते हुए आदेश दिया है कि आपके द्वारा किए जा रहे बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य पर आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। साथ ही, संबंधित व्यक्ति तुलाचंद गुप्ता (आ. स्व. मन्नीलाल गुप्ता, निवासी चिरगुड़ा) को निर्देश दिया गया है कि 28 नवंबर 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें, यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
लोकहित में जारी किया गया आदेश
सरपंच द्वारा दायर आवेदन में यह भी कहा गया था कि सड़क भूमि पर निर्माण कार्य से पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित हैंडपंप स्थापना में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार ने लोकहित में यह आदेश जारी किया है।
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