-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 अक्टूबर 2025 (घटती-घटना)।
पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा पर लगभग 5 करोड़ रुपये के फर्जी खरीदी करने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक गंभीर शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर की गई है। शिकायतकर्ता, परवेज आलम गांधी ने आरोप लगाया कि डीईओ ने 23 मई 2024 को,जब आदर्श आचार संहिता लागू थी, विभिन्न प्रकार की खरीदी की और करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी में यह सामने आया कि 23 मई 2024 को 5 करोड़ रुपये से अधिक की फर्नीचर खरीदी की गई, जबकि आदर्श आचार संहिता लागू थी और ऐसी खरीदी कानूनी रूप से प्रतिबंधित थी। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि स्कूलों में यह फर्नीचर सप्लाई नहीं किया गया था और केवल 70-85 लाख रुपये की खरीदी की जानकारी प्रस्तुत की गई थी, जो पूरी तरह से ग़लत साबित हो रही है। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि विज्ञान प्रायोगिक सामग्री की खरीदी हेतु 39 लाख रुपये से अधिक का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त था, लेकिन उस समय भी सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई। इसके बजाय, बिना सामग्री प्राप्त किए कूटरचित बिल तैयार कर करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया। निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत 23 मई 2024 को 23.5 लाख रुपये से अधिक की 5588 साइकिल खरीदी गई थी, जबकि उस समय आदर्श आचार संहिता लागू थी। शासन के आदेश के बावजूद, यह खरीदी जैम पोर्टल के माध्यम से नहीं की गई, बल्कि सीएसआईडीसी के माध्यम से की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के बड़े पैमाने पर संलिप्तता थी। शिकायतकर्ता प्रवेश आलम ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अशोक कुमार सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। इससे संबंधित दस्तावेज़, जो आरटीआई के तहत प्राप्त किए गए थे, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर से प्राप्त किए गए हैं। शिकायतकर्ता ने संबंधित अधिकारी से अनुरोध किया है कि इस मामले की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
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