बिलासपुर@लोक सेवा आयोग की मनमानी पर हाईकोर्ट का हंटर,वेटिंग लिस्ट के पहले दावेदार को 8 सप्ताह में नौकरी देने का आदेश

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  बिलासपुर, 27 अक्टूबर 2025। लोक सेवा आयोगकी कार्यशैली पर फिर से सवाल उठा है। इस पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने खेल अधिकारी की नियुक्ति के मामले में हुई चूक को गंभीरता से लेते हुए,वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रहे योग्य अभ्यर्थी के नाम पर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। यह मामला सीजीपीएससी के अफसरों की घोर लापरवाही और मनमानी से जुड़ा है। उनकी चूक के कारण गरियाबंद के एक योग्य अभ्यर्थी को नौकरी से वंचित होना पड़ा, जबकि अधिकारियों ने एक मृतक अभ्यर्थी के नाम पर लापरवाहीपूर्वक नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया था। 6 मार्च 2019 को स्पोर्ट्स ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। परिणाम और वेटिंग लिस्टः इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद सितंबर 2020 में जारी परिणाम में, गरियाबंद निवासी नीलकंठ कुमार साहू को ओबीसी वर्ग की वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया था. ओबीसी वर्ग से चयनित अमित वर्मा की जॉइनिंग से पहले ही मृत्यु हो गई, जिसके कारण यह पद रिक्त हो गया। नीलकंठ साहू ने वेटिंग लिस्ट की वैधता अवधि के भीतर ही पीएससी को पद रिक्त होने की जानकारी दी और नियुक्ति का दावा किया, लेकिन आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

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