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बैकुंठपुर@कोरिया टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सौंपा टेट,पुरानी व पूर्ण पेंशन एवं क्रमोन्नति का ज्ञापन

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बैकुंठपुर,16 अक्टूबर 2025 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय इकाई के निर्देशानुसार जिला प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री भईया लाल राजवाड़े जिलाधीश कोरिया एवं जिला शिक्षाधिकारी कोरिया को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बीरेंद्र तिवारी ने बताया कि टेट की अनिवार्यता पर पुनर्विचार याचिका दायर करने,प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन, 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन,क्रमोन्नति का जनरल आर्डर जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री,शिक्षा मंत्री,मुख्य सचिव,शिक्षा सचिव (छत्तीसगढ़ शासन) व संचालक (लोक शिक्षणसंचालनालय रायपुर)के नाम कलेक्टर तथा डीईओ कोरिया को ज्ञापन सौंपा गया। प्रांतीय सह सचिव अशोक कुर्रे ने मांगो के सम्बन्ध में आगे बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितम्बर 2025 को पारित निर्णय जिसमें 5 वर्ष अधिक सेवा वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 17 अगस्त 2012 को जारी छत्तीसगढ़ राजपत्र शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2012 के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किया गया है, इसके पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य नहीं था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप/पुनर्विचार याचिका दायर कर 17 अगस्त 2012 के पूर्व नियुक्त सेवारत शिक्षकों के हितों की रक्षा करने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवश्यक पहल किया जावे। पेंशन निर्धारण हेतु सेवा अवधि की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से करने के कारण 2028 के पूर्व सेवानिवृत होने वाले एल बी संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है,अतः पूर्व सेवा (प्रथम नियुक्ति) अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए पुरानी पेंशन निर्धारित किया जावे। भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2009 को तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2010 को आदेश जारी कर 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया गया है,सेवानिवृत होने पर छत्तीसगढ़ में 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन का नियम है, भारत सरकार, उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखंड सरकार के समान 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन (अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत) का प्रावधान किया जावे। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक डब्लूए/261/2024 में डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28/02/2024 के तहत सभी पात्र एल बी संवर्ग के शिक्षको के लिए क्रमोन्नति/समयमान का जनरल आर्डर जारी किया जावे। ज्ञापन सौंपने हेतु जिला इकाई प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष बीरेंद्र तिवारी, प्रांतीय पदाधिकारी अशोक कुर्रे,जिला उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह, जिला सचिव महेश शिवहरे ,जिला पदाधिकारी लीला राम,रत्नेश,उमेश पटेल ईश्वर दयाल सरगुजिया,ब्लॉक अध्यक्ष बैकुंठपुर रूपेश सिंह ब्लॉक अध्यक्ष सोनहत,रमेश गुप्ता, रविन्द्र सिंह,राजू मंडल,अमोद दुबे,संतोष मंडल बिजेंद्र मानिकपुरी,सुजीत गुप्ता,राजेश गुप्ता अवधेश प्रताप सिंह,अली मोहम्मद,अशोक शर्मा बीपी सिंह,मुरली पटेल,योगेन्द्र पटेल,मनोज कोरी अनिल द्विवेदी,शशि प्रकाश जायसवाल,दिनेश जायसवाल, आश्रित तिर्की,ओमप्रकाश,राकेश सिंह, अंजुलेश टोप्पो,अविनाश उपाध्याय सहित जिला मिडिया प्रभारी चेतनारायण कश्यप राजकुमार पाल एवं पदाधिकारी गण उपस्थित थे।


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