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बिलासपुर@पूर्व सीएम बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर फैसला सुरक्षित

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भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने दी है निर्वाचन को चुनौती


बिलासपुर,15 अक्टूबर 2025। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस याचिका में सीएम रहते भूपेश बघेल पर आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप है,जिसमें उनके निर्वाचन करने की मांग की गई है। दरअसल,दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी खत्म करने के लिए याचिका लगाई है। पूर्व में भूपेश बघेल ने याचिका खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दिया था,जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही कहा था कि याचिका चलने के लिए पर्याप्त आधार है।
भूपेश ने रखा पक्ष…कहा चलने योग्य नहीं है याचिकाः इस मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से 16 बिंदू प्रस्तुत कर बताया कि याचिका चलने योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने जो भी आरोप लगाए हैं,उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ही आचार संहिता उल्लंघन करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी समाप्त करने की मांग की है। इसी मांग को लेकर ये याचिका लगी है। विजय बघेल का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल पाटन में प्रचार करते रहे।


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