बलरामपुर,12 अक्टूबर 2025 (घटती-घटना)। बलरामपुर जिले डिंडो चौकी पुलिस ने विधुत अधिनियम की धारा-135(क) के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर आरोपी रामधनी पण्डों पिता स्व. रामसुन्दर पण्डो उम्र 52 वर्ष।देवनरायण पण्डो उम्र 40 वर्ष। धनंजय पण्डी पिता रामरूप पण्डो उम्र 26 वर्ष।अमीरचंद पण्डो पिता फुलचंद पण्डो उम्र 30 वर्ष।संदीप पण्डो पिता देवचंद पण्डो उम्र 25 वर्ष।शिवप्रसाद पण्डो पिता जगधारी पण्डो पिता जगधारी पण्डो उम्र 30 वर्ष, जयकांत पण्डो, सभी निवासी ग्राम विरेन्द्रनगर मि?ट्ठी महुआपारा,चौकी डिंडो,थाना त्रिकुंडा जिला बलरामपुर रामानुजगंज को भेजा सलाखों के पीछे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी विकम पण्डो पिता स्व. बासदेव पण्डो उम्र 25 वर्ष ग्राम विरेन्द्रनगर के द्वारा चौकी डिंडो में उपस्थित होकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका भाई जयपाल पण्डो पिता स्व. बासदेव पण्डो सा. विरेन्द्रनगर दिनांक 09/10/ 2025 रात्रि करीब 09-10 बजे के बीच अपने दोस्त शिवप्रसाद पण्डो के घर व दुकान तरफ गया था जो रात को घर नहीं लौटा। सुबह करीबन 06 बजे इसके मोबाईल में शिवप्रसाद पण्डो फोन कर बताया कि तुम्हारा भाई जयपाल पण्डो का जंगली सुअर मारने के लिये लगाए गए जीआई तार का फंदे बिजली करेंट में चिपकने से जयपाल की मृत्यू हो गई है। पुलिस ने प्रार्थी कि रिपोर्ट पर मर्ग क0 47/2025 धारा-194 बीएनएसएस तथा अपराध कमांक 62/2025 धारा 105, 3 (5) बीएनएस विद्युत अधिनियम की धारा- 135 (क) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना दौरान मामले के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में तथा अति पुलिस अधीक्षक बलरामपुर एवं एसडीओपी रामानुजगंज के निर्देशन में प्रकरण के गम्भीरता को देखते हुए प्रकरण के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए जाने पर, चौकी प्रभारी डिंडो नवल किशोर दुबे द्वारा हमराह स्टाफ के साथ रवाना होकर मामले के संदिग्धों देवनरायण पण्डो पिता स्व. रामसुन्दर पण्डो उम्र 40 वर्ष, रामधनी पण्डो पिता स्व. सोनसाय पण्डो उम्रः 52 वर्ष साठ विरेन्द्रनगर (मिठी महुआ पारा) को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ कर गवाह के समक्ष दोनों आरोपियों का कथन लिया गया ।
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