रायपुर,26 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए शीर्ष माओवादी कमांडर रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक उच्च न्यायालय इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं देता, तब तक रेड्डी के शव का दाह संस्कार या दफन नहीं किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने दिया। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक शव को अस्पताल में संरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही अदालत ने उच्च न्यायालय को दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद प्राथमिकता के आधार पर मामले की सुनवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
बेटे ने लगाया फर्जी मुठभेड़ और प्रताड़ना का आरोप
यह याचिका रेड्डी के बेटे राजा चंद्रा ने दाखिल की थी। उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता को पुलिस ने हिरासत में लेकर प्रताडि़त किया और फिर फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया। उनका आरोप है कि पुलिस अब जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कर सबूत मिटाना चाहती है। गोंजाल्विस ने स्वतंत्र एजेंसी, विशेष रूप से सीबीआई से जांच की मांग की और पुनः पोस्टमॉर्टम कराने की भी अपील की।
 
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