अमेरिका में सिखों पर टिप्पणी मामले में याचिका खारिज
प्रयागराज,26 सितम्बर 2025 (ए)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। अब उनके खिलाफ सिखों पर टिप्पणी मामले में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा चलेगा। दरअसल, पिछले साल अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था…लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी और कड़ा पहने का अधिकार है। राहुल के इस बयान के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी की मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने एमपी/एमएलए कोर्ट में दोबारा याचिका दायर की, जिसे 21 जुलाई, 2025 को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 3 सितंबर को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 10 सितंबर, 2024 को अमेरिका में राहुल ने कहा था…भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी, कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं? क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे? ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए है। देश सबका है, यह बीजेपी नहीं मानती। भारत एक संघ है। संविधान में साफ लिखा है। भारत एक संघ राज्य है, जिसमें विभिन्न इतिहास, परंपराएं, संगीत और नृत्य शामिल हैं। बीजेपी कहती है कि ये संघ नहीं है,ये अलग है।
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