बिलासपुर@राजेश श्रीवास्तव बने औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष

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दिसंबर से खाली पद पर हाईकोर्ट की अनुशंसा पर नियुक्ति
बिलासपुर,11 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय को नए अध्यक्ष मिल गए हैं। सेवानिवृत्त प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ की अनुशंसा पर राज्य शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग ने यह नियुक्ति की है। दिसंबर 2024 से यह पद खाली था, जब प्रथम अध्यक्ष रविशंकर शर्मा सेवानिवृत्त हुए थे। इस नियुक्ति से लेबर कोर्ट के लंबित अपीलीय मामलों की सुनवाई का रास्ता खुल गया है। अब औद्योगिक न्यायालय के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में औद्योगिक विवाद के सैकड़ों मामले लंबित थे। कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच विवाद के मामलों का निर्णय लेबर कोर्ट करता है। लेबर कोर्ट के आदेश के विरुद्ध औद्योगिक न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि पक्षकार इनके आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे हाईकोर्ट जा सकते हैं। औद्योगिक विकास के लिए श्रमिक-प्रबंधन संबंध महत्वपूर्ण हैं। वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को लेकर होने वाले विवादों में औद्योगिक न्यायालय अहम भूमिका निभाता है। कर्मचारी या कर्मचारी संघ लेबर कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सीधे हाईकोर्ट नहीं जा सकते। उन्हें पहले औद्योगिक न्यायालय में अपील करनी होती है।
अध्यक्ष को हाईकोर्ट जज का वेतनमान : बता दें कि औद्योगिक न्यायालय के नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव 1994 में व्यवहार न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में जिला जांजगीर व दुर्ग में लगभग पौने 6 साल तक कार्य किया और मई 2022 से अपनी सेवानिवृत्ति 30 जून 2024 तक राज्यपाल सचिवालय में राज्यपाल के विधिक सलाहकार के पद पर कार्यरत रहे।
राज्य के औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ लेबर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स 2015 के नियम 10 (3) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होने वाला वेतन और सुविधाएं प्राप्त होती हैं।
हाईकोर्ट की अनुशंसा का नियम बहाल
इसके अलावा नियम 13 को हटा दिया गया। जिसमें अध्यक्ष की नियुक्ति करने से पहले हाईकोर्ट की अनुमति जरूरी थी। मामले की सुनवाई कार्यकारी चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस रजनी दुबे की युगलपीठ में हुई।


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