छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने सरकार से की नई गाइडलाइन जारी करने की मांग
रायपुर,26 अगस्त 2025। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने गणेश पर्व के दौरान पंडालों में अश्लील गीत न बजाने और झांकी में फूहड़ डांस करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए गाइड तैयार कर राज्य सरकार को पत्र सौंपा है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी का कहना है कि इन नियमों के पालन से उत्सव न केवल अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित होगा, बल्कि सामाजिक समरसता और पर्यावरणीय संतुलन को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के संयोजक डा. कुलदीप सोलंकी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर प्रदेशभर में गाइड लाइन लागू करने की मांग की है। गाइड लाइन लागू होने पर समाज में शांति,सहयोग तथा अनुशासन की भावना मजबूत होगी।
पीओपी ’मूर्तियों पर सख्त कार्रवाई : भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टिक से बनी मूर्तियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। मूर्ति बेचने वालों पर 50 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाए। जत मूर्तियों के निस्तारण का खर्च भी वसूला जाए। केवल मिट्टी, शिल्पकला और पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बनी मूर्तियों की बिक्री को अनुमति दी जाए।
नशा करने वालों को पंडालों में प्रवेश नहीं : किसी भी व्यक्ति को नशे की हालत में पंडालों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए। सुरक्षा कर्मियों और स्वयंसेवकों को नशे की जांच करने का अधिकार हो। पंडाल अथवा झांकी में नशा करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
पंडाल में सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन यंत्र अनिवार्य : पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। साथ ही अग्नि से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्र भी अनिवार्य किया जाए।
अनंत चतुर्दशी पर ही ’विसर्जन
अनंत चतुर्दशी के दिन ही प्रदेशभर में बड़े गणेशजी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाए। छोटे गणेशजी की मूर्तियों का विसर्जन परंपरा अनुसार किया जा सकता है। विसर्जन केवल प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर होगा।
रात 12 बजे तक विसर्जन
विसर्जन की शोभायात्रा शाम 6 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक समाप्त हो जानी चाहिए।
सुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग
गाइडलाइन में पुलिस और प्रशासनिक टीम को नियमित गश्त करने और नियमों के पालन की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। वहीं स्वयंसेवक दल को भी सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था में सहयोग करना होगा।
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