Breaking News

बिलासपुर@ स्कूल में कुत्ते का झूठा भोजन खिलाने का मामले पर हाईकोर्ट का आदेश

Share


हाईकोर्ट ने दिया प्रभावित बच्चों को मुआवजा देने का आदेश
बिलासपुर,20 अगस्त 2025 (ए)।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार जिले के सरकारी स्कूल में बच्चों को कुत्ते का जूठा भोजन खिलाने पर सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरू की डिवीजन बेंच ने प्रभावित बच्चों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।मामले में शासन ने शपथ पत्र में बताया कि हेडमास्टर को सस्पेंड किया गया है। साथ ही मध्यान्ह भोजन का काम महिला स्वसहायता समूह से छीन लिया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान शासन से चार बिंदुओं पर शपथपत्र के साथ जवाब मांगा था।


Share

Check Also

अम्बिकापुर@यूजीसी नियमों के खिलाफ स्वर्ण समाज का ऐलान,1 फरवरी को अंबिकापुर बंद

Share अम्बिकापुर,29 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में प्रस्तावित 1 फरवरी …

Leave a Reply