बिलासपुर,14 अगस्त 2025 (ए)। सालों से बंद बिलासपुर की सिटी बस सेवा, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जुलाई के महीने में फिर से शुरू हुई थी, लेकिन 20 दिन में ही बसें फिर रुक गईं। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने नाराज़गी जताई है।अब ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को कोर्ट में खुद हाजç¸र होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने पूछा है कि गलत जानकारी देने पर आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।
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