रायपुर,11 अगस्त 2025 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डि्रंग ऐक्ट (पीएमएलए) की धारा 44 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच करने के अधिकार को चुनौती दी थी। कोर्ट ने बघेल को यह सलाह दी कि वे अपनी याचिका को हाई कोर्ट में ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि पीएमएलए की धारा 44 में कोई समस्या नहीं है। साथ ही, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर इस धारा का दुरुपयोग हो रहा है, तो पीडित पक्ष हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
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