31 लाख सामान्य और 15 लाख बीपीएल परिवारों को पहले की तरह लाभ
रायपुर,04 अगस्त 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना में युक्तियुक्त संशोधन की घोषणा की है, जिसके तहत अब 400 यूनिट की मासिक छूट के स्थान पर 100 यूनिट तक की खपत पर 50 प्रतिशत रियायत दी जाएगी। इस बदलाव के बावजूद,राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 31 लाख सामान्य और कमजोर वर्ग के परिवार (करीब 70 प्रतिशत) और 15 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को योजना का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा। साथ ही, सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रोत्साहित करने का ऐलान किया है।
राज्य सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना के तहत छूट की सीमा को संशोधित करते हुए 400 यूनिट की मासिक छूट को घटाकर 100 यूनिट तक की खपत पर 50 प्रतिशत रियायत करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 31 लाख परिवार (लगभग 70 प्रतिशत) ऐसे हैं, जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट से अधिक नहीं है। इस संशोधन के बाद भी इन परिवारों को हाफ बिजली बिल योजना का पूरा लाभ मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त,15 लाख बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली और हाफ बिजली बिल योजना के अन्य लाभ पूर्ववत् मिलते रहेंगे।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा
राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को गति देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 3 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना पर केंद्र सरकार से 78,000 रुपये और राज्य सरकार से 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जो कुल 1,08,000 रुपये तक हो सकती है। 2 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 75 प्रतिशत (90,000 रुपये) का अनुदान उपलब्ध है। इस सोलर प्लांट से उपभोक्ता प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, जो हाफ बिजली बिल योजना की मौजूदा छूट (400 यूनिट पर 200 यूनिट) से भी अधिक है।
अब हाफ से भी हाफ बिजली बिल का मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना को हाफ से भी हाफ कर दिया गया है। योजना का लाभ अब सिर्फ 100 यूनिट तक की खपत पर ही मिलेगा। राज्य सरकार की ओर एक व्यापक दिशा-निर्देश योजना को लेकर जारी कर दिया गया। दरअसल राज्य में हाफ बिजली योजना राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में दी जानी वाली एक बड़ी राहत है। इस योजना के तहत अभी तक 400 यूनिट तक खपत में कुल बिल आधा देना पड़ता था। लेकिन योजना में सरकार की ओर से एक संशोधन कर दिया गया। संशोधन के बाद अब उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल योजना का लाभ 100 यूनिट तक की खपत पर ही मिलेगा। इससे अधिक पर नहीं. ऊर्जा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब तक इस योजना के अंतर्गत 400 यूनिट तक की मासिक खपत पर बिजली बिल की कुल देय राशि (एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज और वैरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट) में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती थी। नए आदेश में इसे संशोधित कर 100 यूनिट तक सीमित कर दिया गया है। नए नियमों के तहत अब योजना का लाभ केवल उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी मासिक खपत अधिकतम 100 यूनिट है। इस तरह से किसी माह उपभोक्ता की खपत 100 यूनिट से अधिक होती है,तो उस माह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए भी उपभोक्ता के बिजली बिल 6 माह से अधिक बकाया नहीं होने चाहिए। वहीं पहले की तरह एकल बत्ती योजना के पात्र उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 30 से 100 यूनिट तक की खपत पर 50 प्रतिशत छूट जारी रहेगी।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur