बिलासपुर,27 जुलाई 2025 (ए)। तमाम दिशा-निर्देशों के बावजूद कई संदेही दिव्यांग कर्मचारियों और अधिकारियों ने अब तक अपना मेडिकल नहीं कराया है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्रों के सहारे सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी संदिग्ध कर्मचारियों को 20 अगस्त 2025 तक राज्य मेडिकल बोर्ड से अनिवार्य भौतिक परीक्षण कराने के निर्देश दिया हैं।
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