बिलासपुर,26 जुलाई 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए गहरी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कहा कि केवल आई लव यू कहना सेक्सुअल ह्रासमेंट नहीं है। इसमें छेड़छाड़ या अश्लील हरकत साबित होना जरूरी है। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने ट्रॉयल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शासन की अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही ट्रॉयल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी को बरी करने का आदेश दिया है।
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