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रायपुर@ईओडब्ल्यू-एसीबी के आवेदन पर पप्पू बंसल के खिलाफ जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट

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रायपुर,20 जुलाई 2025 (ए)। शराब घोटाला केस के आरोपियों में से एक पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल के खिलाफ ईओडब्ल्यू-एसीबी के आवेदन पर विशेष अदालत ने मई में गिफ्तारी वारंट जारी किया था। पप्पू बंसल अब तक फरार बताए गए हैं। इससे परे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि पप्पू बंसल ईडी ऑफिस आते-जाते रहा है, और उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।
पप्पू के बयान पर चैतन्य की हुई गिरफ़्तारी’
पूर्व सीएम का आरोप है कि पप्पू बंसल के बयान के आधार पर ही बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। शराब घोटाला केस की ईडी, और ईओडब्ल्यू-एसीबी में अलग-अलग जांच चल रही है।
पप्पू पर दबाव बनाकर बयान दिलवाया
कांग्रेस का आरोप है कि पप्पू पर दबाव बनाकर चैतन्य के खिलाफ बयान दिलवाया गया है, और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद खुलेआम घूम रहा है।
प्रदेश कांग्रेस ने विशेष अदालत से ईओडब्ल्यू-एसीबी के आवेदन पर जारी गिरफ्तारी वारंट का आदेश सोशल मीडिया पर जारी किया। इसके मुताबिक ईओडब्ल्यू-एसीबी ने 19 मई को पप्पू बंसल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए आवेदन लगाया था। आवेदन में यह कहा गया कि आरोपी पप्पू बंसल के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होने के 16 महीने से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी फरार है। आरोपी को पेश होने के लिए निवास पर नोटिस भी प्रेषित किया गया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। विशेष अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए 23 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वारंट जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई।


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