- 40 श्रमिकों में होंगे एक मेट महिलाओं को भी मिलेगी समान प्राथमिकता
- पंच संघ ने पहले ही की थी मांग,नव पदस्थ महिला सीईओ ने जारी किया आदेश
-राजन पाण्डेय-
कोरिया,13 जुलाई 2025 (घटती-घटना)। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में मेट की भर्ती के लिए, ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मेट का मुख्य काम मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की निगरानी करना और कार्यों का प्रबंधन करना है। मेट के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और उनका चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है।ग्राम सभा द्वारा मेट का चयन किया जाता है, जिसमें महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है।ग्राम पंचायत में मेट का एक पैनल बनाया जाता है, जिसमें कम से कम लगभग 5 और आवश्यकता अनुसार अधिक भी मेटों के नाम होते हैं चयनित मेटों को मनरेगा से संबंधित कार्यों, जैसे मस्टर रोल, मजदूरों के काम की माप, और सामग्री की गुणवत्ता की जांच आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।
अक्सर आती रहती है शिकायतें
मनरेगा में,मेटों का मुख्य काम श्रमिकों को काम का आवंटन करना और कार्यों की माप करना है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि श्रमिक काम कर रहे हैं और उनकी उपस्थिति सही ढंग से दर्ज की जा रही है। हालांकि,कुछ मेट अनियमितताएं करते हैं,जिनमें मास्टर रूल में फर्जी हाजिरी मजदूरों के उपस्थिति में हेरफेर मेटों द्वारा श्रमिकों की ऑनलाइन ऑनलाइन उपस्थिति में हेरफेर किया जाता है, जिससे श्रमिकों को काम न करने पर भी मजदूरी मिल जाती है और कई स्थानों पर कार्यस्थल में जितनी हाजिरी लगी होती है उतने मजदूर होते नही है, इस तरह की आम शिकायतें अक्सर बनी रहती है जिनके निराकरण नहीं होते,उन्हें समस्याओं के मद्देनजर जनपद पंचायत सोनहत ने संज्ञान लिया है।
पंच संघ ने आदेश का किया स्वागत
पंच संघ सोनहत के अध्यक्ष प्रेम सागर तिवारी ने सीईओ सोनहत के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि उक्त निर्णय बहुत ही शानदार है हमारा संगठन इसके लिए पहले से ही मांग कर रहा था इस आदेश के जारी होने से कई लोगो को खास कर महिलाओं को समान प्राथमिकता के आधार पर मौका मिलेगा। साथ ही वर्षो से पदों पर जमे और अनियमितता को अंजाम दे रहे मेटो की छुट्टी होगी। अध्यक्ष पंच संघ ने कहा कि आदेश जारी होने के बाद से इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नही है लेकिन इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए।
नव पदस्थ महिला सीईओ ने जारी किया आदेश
जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के अलग अलग ग्राम पंचायतों से मेंटों द्वारा लगातार अपने दायित्वो के निर्वहन में लापरवाही एवं मनमानी करने की शिकायत जिला एवं जनपद स्तर पर प्राप्त हो रही है। जांच की कार्यवाही में संज्ञान में आया है कि कुछ पंचायतों में 01 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत मेटों से अब भी कार्य लिया जा रहे है,जिससे उनके द्वारा मनमानी एवं कार्यों में अनियमितता करने की शिकायत पंचायतों से हो रही है। उक्त कृत्य मनरेगा प्रावधानों एवं अधिनियम के विपरीत है। राज्य कार्यालय के निर्देशानुसार जिले एवं जनपद से पूर्व में भी 50 प्रतिशत महिला मेटों को नियोजित करने के निर्देश दिए गये हैं परन्तु उसका पालन कड़ाई से शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों में नही किया जाना परिलक्षित हुआ है। वर्तमान में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि ऐसी सभी पंचायतें एवं मनरेगा क्रियान्वयन एजेंसियां जिनके यहां कार्यों में नियोजित मेट 01 वर्ष की अधिक अवाधि से कार्यरत हैं उन्हे तत्काल मेट के दायित्वों से मुक्त कर मेट नियुक्ति की नवीन गाइडलाइन का पालन करते हुए महिला मेटों को प्राथमिकता देकर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कराये जावे। राज्य कार्यालय से मेटों की नियुक्ति हेतु सचिव छग शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,मंत्रालय रायपुर छग के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों में मेट प्रणाली का पालन करते हुए मेटों को नियोजित करने के निर्देश दिये गये हैं। छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मेंटों के चयन, नियुक्ति नियोजन एवं कार्यप्रणाली के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं जिसमें प्रमुख रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत में मेट का एक पैनल तैयार किया जाएगा जो उसी ग्राम पंचायत का निवासी हो तथा प्रत्येक 40 श्रमिकों हेतु एक मेट रखा जायेगा जिसमें महिलाओं को भी समान प्राथमिकता दिया जावेगा। मेट पैनल का कार्यकाल 01 वर्ष (01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक) के लिये होगा और यदि मेट द्वारा किसी प्रकार के कार्य में अनियमितताएं किये जाने पर तत्काल उसे पद से हटाते हुए दूसरे मेट को कार्य सौंपा जायेगा तथा उसे मेट पैनल से भी बाहर कर दिया जायेगा और भविष्य में कभी भी मेट के रूप में कार्य पर नहीं लिया जायेगा। मस्टर रोल की सुरक्षा का दायित्व में मेट का है जिसे कार्य स्थल अनुशासन रखते हुए मस्टर रोल में प्रतिदिन श्रमिकों की दो बार उपस्थिति दर्ज की जानी है। आदेश में सरपंच सचिवों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए आगामी एक माह में एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक वर्षों से कार्यरत मेट को तत्काल प्रभाव से मेट के कार्य दायित्वों से पृथक करना सुनिश्चित करें तथा नियमानुसार एक वर्ष के लिये नवीन मेट पैनल का गठन करना सुनिश्चित करें, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा उक्त मेट पैनल में से ही मेटों को कार्यों में नियोजित करना सुनिश्चित करें अन्यथा छग शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी, जिसके जिम्मेदार सम्बंधित सचिव होंगे।
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