बिलासपुर@निजी विद्यालयों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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बिना मान्यता के चल रहे केजी,नर्सरी में एडमिशन और कक्षाओं पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक…
भारी जुर्माने की दी चेतावनी
शिक्षा संचालक के भ्रामक
जवाब से हुए नाराज
सेक्रेटरी से हलफनामे में मांगी सफाई…

बिलासपुर,11 जुलाई 2025 (ए)। हाई कोर्ट ने आज राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में बिना मान्यता के चल रहे प्री-नर्सरी और स्कूलों के खिलाफ एक कड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे स्कूलों पर तत्काल रोक लगाई जाए। यदि इनमें बच्चों को दाखिला दिया गया तो स्कूल के प्रबंधकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
बेटे का आश्रितों की उपेक्षा करना गलत
हाईकोर्ट ने भरण-पोषण का दिया आदेश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति का यह नैतिक और विधिक दायित्व है कि वह मृतक कर्मचारी के आश्रितों का भरण-पोषण करे, जब तक वे आत्मनिर्भर न हो जाएं।
विवाह के बाद
संबंध तोड़ा बेटे ने

मामला जशपुर जिले का है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के दिवंगत कर्मचारी सुरेंद्र खाखा की मृत्यु के बाद उनकी सौतेली पत्नी ने बड़े बेटे को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के लिए सहमति दी थी। शर्त यह थी कि वह मां और छोटे भाई-बहन का पालन-पोषण करेगा। कुछ समय तक ऐसा हुआ भी,
लेकिन शादी के बाद पुत्र ने परिवार से संबंध तोड़ लिया।
सौतेली मां ने ली
फैमिली कोर्ट की शरण

इसके बाद सौतेली मां ने परिवार न्यायालय में भरण-पोषण की मांग को लेकर याचिका दाखिल की। न्यायालय ने बेटे को आदेश दिया कि वह मां को ₹1000 प्रतिमाह (अथवा उसके पुनर्विवाह तक) और नाबालिग भाई-बहन को ₹3000-₹3000 प्रतिमाह उनके बालिग होने तक भुगतान करे।
वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पर,मगर पोस्ट खाली होने पर भी नहीं मिली नौकरी
असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर होने और पद रिक्त होने पर भी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। मामले में हाईकोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट को आदेशित किया है कि 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को नियुक्त किया जाए।


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